Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now
Latest News

Rajasthan Lockdown News Today, Rajasthan Lockdown New Guidelines 2021

Rajasthan Lockdown News Today, Rajasthan Lockdown New Guidelines

Rajasthan Lockdown 2021 Rajasthan Night Curfew Details : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान में जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है. अब राजस्थान में 24 मई सुबह 5:00 से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. राज्य में 24 मई की सुबह 5:00 से 8 जून की सुबह 8:00 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लोकडाउन रहेगा. 

राजस्थान में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन

Rajasthan Lockdown News Today
Rajasthan Lockdown News Today

Rajasthan Lockdown News Today

Rajasthan Lockdown News Today 2021 (Rajasthan Lockdown New Guideline 2021)

  • राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।
  • राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएं।
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी।
  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर देनी होगी।
  • विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
  • शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
  • मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
  • विवाह स्थल मालिकां, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
  • किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
आदेश डाउनलोड : Click Here
Download Rajasthan Lockdown Guidelines Notification: Click Here
  • आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
  • मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
  • अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत हांगे।
  • राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने निवास स्थान से संबंधित नगरीय निकाय या पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे।
  • राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी।
  • श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए Covidinfo.rajasthan.gov.in के माध्यम से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। यह पास कार्यावधि से एक घंटे पहले तथा कार्यावधि खत्म होने के एक घंटे बाद तक घर से कार्य स्थल एवं कार्य स्थल से घर के लिए मान्य होगा।
  • उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। जिसकी सूचना ऑनलाइन वेब पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।
  • निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
  • खाद-बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टीकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी।
  • फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। मण्डियां, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी।
  • ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी।
  • मनरेगा कार्यां के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
  • रबी की फसलों की मंडियों में आवक तथा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ अनुमत होगी। किसानों के मंडी पहुंचने एवं वापस आने के अलावा मंडी परिसर के बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसानों को मंडी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय ब्रिकी की रसीदें या बिल का सत्यापन करवाना होगा।
  • कुछ जिलों में संक्रमण के प्रसार की स्थिति में सुधार हुआ है। स्थिति और ठीक होने तथा लोगों द्वारा जन अनुशासन की प्रभावी पालना सुनिश्चित होने पर 1 जून से इन जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है।
  • व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Rajasthan Lockdown News Today 2021

जयपुर: राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स
  • राज्य में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।
  • राज्य में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाएं।



Join Whatsapp Group : Click Here
Join on Telegram : Click Here
Join Us Facabook : Click Here

Rajasthan Lockdown 2021 Latest Update

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन अनुशासन लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है. अब राजस्थान में 24 मई सुबह 5:00 से 8 जून सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. राज्य में 24 मई की सुबह 5:00 से 8 जून की सुबह 8:00 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लोकडाउन रहेगा.

Read Also : 10th/12th Pass Sarkari Job


प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राथमिक स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए है। इससे ऊपर की कक्षाओं (कक्षा 1 से 12) एवं कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां यथावत संचालित रहेंगी। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल जा सकेंगे। कक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी मौजद नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा विवाह समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमत किया जाएगा।

Download Rajasthan Lockdown Guidelines Notification:

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

Leave a Comment

Join TelegramJoin WhatsApp
WhatsApp Group